दान करें
आपका दान समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, जागरूकता और सहायता पहुँचाने में लगेगा। सदस्य हों या न हों — कोई भी दान कर सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 354 (पहले 80G) के अंतर्गत अनुमोदित — URN AALCN5356JF20261 (अस्थायी, कर वर्ष 2026-27 से 2028-29)। दानकर्ता नियमानुसार आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं।
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हम भुगतान की जाँच करके रसीद संख्या जारी करेंगे। आयकर कटौती चुनी है तो प्रमाणपत्र नियमानुसार जारी किया जाएगा।
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